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आतिशी वायरल वीडियो मामला: कोर्ट ने माना वीडियो से हुई छेड़छाड़, सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से जुड़े वायरल वीडियो विवाद में कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब के जालंधर स्थित अदालत ने इस मामले में अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए माना कि वायरल किया गया वीडियो एडिटेड था। कोर्ट ने इस आधार पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि संबंधित वीडियो को तुरंत हटाया जाए और जिन अकाउंट्स के जरिए इसे साझा किया गया है, उनसे जुड़े लिंक भी डिलीट किए जाएं। आप आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया X पर ये ट्वीट किया है जो की अब वायरल हो रहा है!

अदालत ने साफ कहा कि गलत और तोड़-मरोड़ कर पेश की गई सामग्री का प्रसार किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सभी प्लेटफॉर्म से इसे पूरी तरह हटाना जरूरी है।

इस मामले में आतिशी के खिलाफ जालंधर में दर्ज FIR भी चर्चा में रही, लेकिन शिकायतकर्ता के सामने न आने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ सकी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शिकायतकर्ता का नाम इक़बाल सिंह बग्गा बताया गया, जो जालंधर के मिडू बस्ती इलाके का निवासी है। हालांकि, FIR में दर्ज पते में प्लेट नंबर का उल्लेख न होने के कारण शिकायतकर्ता की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि आतिशी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की एक बहस के दौरान सिख गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विवाद खड़ा हो गया।

अब कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर नए सिरे से चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर फैलाए गए कंटेंट की सत्यता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

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